SEBI ने ग्राहकों के फंड्स, सिक्योरिटीज के गलत प्रबंधन के लिए स्टॉक ब्रोकर का पंजीकरण रद्द किया


SEBI ने ग्राहकों के फंड्स, सिक्योरिटीज के गलत प्रबंधन के लिए स्टॉक ब्रोकर का पंजीकरण रद्द किया

स्टॉक ब्रोकर ने अप्रैल 2015 से जनवरी 2018 की अवधि के दौरान नियामक मानदंडों का उल्लंघन किया.

नई दिल्ली:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (Stock Exchange Board Of India) ग्राहकों के धन और प्रतिभूतियों के गलत प्रबंधन को लेकर स्टॉक ब्रोकर फिक्स सिक्योरिटी का पंजीकरण रद्द कर दिया है. सेबी ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि स्टॉक ब्रोकर ने अप्रैल 2015 से जनवरी 2018 की अवधि के दौरान नियामक मानदंडों का उल्लंघन किया.

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बाजार नियामक ने पाया कि फिकस ने कई अवसरों पर अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों का उपयोग अपने स्वयं के भुगतान के लिए किया है और ग्राहकों की प्रतिभूतियों को अन्य संस्थाओं को भी हस्तांतरित किया है. इसी आधार पर सेबी ने ‘फिक्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड’ के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू है.

 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)



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