PFI को MHA ने 5 साल के लिए ‘गैरकानूनी’ घोषित किया, ‘वैश्विक आतंकी संगठनों से जुड़े’ होने के सबूत मिले


नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित करते हुए पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है.

मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, पीएफआई और उसके सहयोगियों के ‘ग्लोबल टेरर लिंक’ पाए गए और वे कई ‘आतंकी मामलों’ में शामिल थे, जिनका मकसद ‘देश में आतंक मचाना, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालना था.’

इसके अलावा जिन पीएफआई सहयोगियों को ‘गैरकानूनी’ घोषित किया गया है, उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वूमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन (केरल) शामिल हैं.

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) का नाम संबद्धों की सूची में नहीं था. इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया है क्योंकि यह एक पंजीकृत राजनीतिक दल है.

27 सितंबर की अधिसूचना बुधवार सुबह 5.43 बजे सार्वजनिक की गई.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें