अनूप पासवान/कोरबा. विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला व सत्र न्यायालस ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलकेजा में 3 मई 2020 को यह घटना सामने आई थी, जब पीड़िता अपने घर के पास घूम रही थी तब आरोपी ने उसे अपनी बाइक पर बिठाकर कहीं ले गया फिर हवस का शिकार बनाया था .
जिला व सत्र न्यायलय ने दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलकेजा में 3 मई 2020 को यह घटना सामने आई थी. घटना की विस्तार से जानकारी देते हुए वकीलों ने बताया,कि पीड़िता शाम करीब सात बजे जब अपने घर के पास घूम रही थी. तब आरोपी चंद्रकुमार जायसवाल अपनी बाइक पर बिठाकर उसे सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने घर लौटने के बाद परिजनों को पूरी बात बताई जिसके बाद उरगा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
8 गवाहों के कारण मिला इंसाफ
मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरु की और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया. 8 गवाहों और 22 दस्तावेजों को बतौर सबूत पेश करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आरोपी को एक धारा में आजीवन करावास की सजा जबकि दूसरे धारा 20 साल की सजा के साथ-साथ पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. बहरहाल कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को अब बाकी की जिंदगी जेल के काल कोठरी में बितानी पड़ेगी.
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FIRST PUBLISHED : May 10, 2023, 18:35 IST