IRCTC घोटाला मामला: CBI ने तेजस्वी के खिलाफ जमानत रद्द करने की मांग की, कोर्ट ने जारी किया नोटिस


नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमानत रद्द करने की अर्जी के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) घोटाला मामले में याचिका दायर की गई है.

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने शनिवार को सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा और मामले को 28 सितंबर 2022 के लिए सूचीबद्ध कर दिया. यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कथित तौर पर सीबीआई अधिकारियों को धमकी दी थी.

सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा कि तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीबीआई अधिकारियों को धमकाया था, जिससे मामला प्रभावित हुआ.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के सूत्रों ने कहा, ‘एजेंसी ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के उस बयान को गंभीरता से लिया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसी पर हमला करते हुए कहा था, ‘क्या उनका कोई परिवार नहीं है’ क्या वे किसी दिन सेवानिवृत्त नहीं होंगे ‘केवल यह पार्टी सत्ता में रहती है.’ यह उन आधारों में से एक है जिस पर याचिका रद्द करने की मांग की जा रही है.

सीबीआई ने 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था.

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