Doorstep Banking: सीनियर सिटीजन्स को घर पर बैंकिंग सेवाएं देने की तैयारी, नोटिफिकेशन होगा जारी

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Doorstep Banking For Senior Citizens: 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के 5 करोड़ सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) को सरकार बड़ी सौगात दे सकती है. सरकार  जल्द ही सीनियर सिटीजन्स को उनके घर पर ही बेसिक बैंकिंग सेवाएं (Basic Banking Services) उपलब्ध कराने की तैयारी में है.  वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विसेज ( DFS) बैंकर्स के लिए नए नियमों को नोटिफाई करने वाली है जिसमें कुछ बैंक शाखाओं को सीनियर सिटीजंस को उनके घर पर ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना जरुरी होगा. 

डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस (Doorstep Banking Services) न केवल सीनियर सिटीजन के लिए बल्कि दिव्यागों के लिए भी उपलब्ध होगा. इस सर्विस के लिए बहुत कम यूजर्स फीस तय किया जाएगा. साथ ही डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए एक यूनिवर्सल फोन नंबर लॉन्च किया जाएगा. डोरस्टेप बैंकिंग सेवा के लिए बैंकिंग सेक्टर की रेग्युलेटर आरबीआई दो बार मैनडेट जारी कर चुकी है. जिसमें बैंकों को पहली डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 और दूसरी डेडलाइन 30 अप्रैल 2020 दी गई थी. लेकिन पूरे देश में डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस अभी तक शुरू नहीं हो पाई है. लेकिन सरकार नोटिफिकेशन जारी कर तय समय सीमा के भीतर इस सर्विसेज को जरुरी कर शुरू करना चाहती है. 

डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज के तहत अकाउंट खोलने, फिक्स्ड डिपॉजिट, पेंशन सर्विसेज, इंश्योरेंस, निवेश और लोन जैसी सुविधा ऑफर की जाएगी. बैंकों के जिन शाखाओं की  इस सेवा के लिए पहचान की जाएगी उनके लिए इस सेवा को देना जरुरी होगा. बाद में दूसरे शाखाओं को भी इस सर्विसेज के साथ जोड़ा जाएगा.  

इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर न्यू बैंकर्स गाइड (New Bankers Guide) के ड्रॉफ्ट को तैयार कर लिया है. जिसे नोटिफाई करने से पहले सीसीपीडी (Chief Commissioner for Persons with Disabilities) के सामने रखा जाएगा. जून महीने में ही इसे लेकर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशियल सर्विसेज ने आरबीआई, पीएफआरडीए, ओरिएंटल इंश्योरेंस, एलआईसी और आईबीए के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा किया था.  इस बैठक में आईबीए को 2017 के बैंकर्स गाइड को अपडेट करने के लिए कहा गया था. 

डोरस्टेप सर्विसेज की डिलिवरी में केवल बैंकिंग सर्विसेज ही नहीं बल्कि बीमा और करेंसी सर्विसेज को भी इसके दायरे में लाया जाएगा. बैंकों से ऐसी सेवाएं देने वाले शाखाओं के बारे में वेबसाइट पर पूरी जानकारी अपडेट करने को कहा गया है. 

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