बाइक मॉडिफाई कराने के चक्कर में ना कर दें ये गलती, वरना कानून के हाथ से पीछा छुड़ाने में छूटने लगेंगे पसीने


बाइक मॉडिफाई कराने के चक्कर में ना कर दें ये गलती- India TV Hindi
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हम अपनी चीजों को अलग दिखाने के लिये मॉडिफाई कराते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वाहनों में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिये हमें आरटीओ से अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरी ओर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जेल या भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज हम बाइक एग्जॉस्ट को अपग्रेड या मॉडिफाई कराने से संबंधित नियमों को जानेंगे, इसके साथ ही इसे बदलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

बाइक में ये अपग्रेड हैं मान्य

हमेशा देखा जाता है कि बाइकर्स या अन्य लोग बाइक की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिये इसमें बदलाव कराते हैं, लेकिन इससे जुड़े नियमों का ध्यान अगर वह नहीं रखते हैं तो वह मुसीबत में पड़ सकते हैं। वहीं बदलावों को सरकार ने मान्यता दी हुई है, जहां बाइक में छोटे बदलाव करने पर प्रतिबंध नहीं है, जिसके अंतर्गत बाइक में विंगलेट, इंजन बेली, डिकल्स, टेल टीडी आदि को बदल सकते हैं। वहीं बाइक के टायर बदलवाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते वह उसी मॉडल के हो। दूसरी ओर बाइक के मॉडल पर फिट न होने वाले टायर अगर लगाये जाते हैं, तो इसके लिये आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

बाइक एग्जॉस्ट बदलाते समय यह बात रखें ध्यान 

बाइक का एग्जॉस्ट बदलवाने के लिए आपको यह ध्यान में रखना कि आप किसी भी शॉप से फिट न कराएं। वहीं अगर आप आरटीओ अप्रूवल वाले साइलेंसर नहीं लगवाते है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही अपग्रेड कराते समय यह भी ध्यान दें कि बाइक का सायलेंसर अधिक शोर न करता हो।

ये है अनुमति लेने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आपको आरसी बुक, मॉडल, बाइक का रंग, कीमत आदि की जानकारी आरटीओ ऑफिस में देनी होगी, वहीं यह वहीं करना होगा जहां आपकी बाइक पहले से रजिस्टर्ड है।
  2. इसके बाद आरटीओ ऑफिस से आपको एक फॉर्म प्राप्त होगा, जिसको भरकर आपको जमा करना होगा।
  3. वहीं आरटीओ ऑफिस से अनुमति मिलने के बाद किसी अधिकृत शॉप पर जाकर अपने बाइक के एग्जॉस्ट को अपग्रेड करा सकते हैं।
  4. वहीं बाइक एग्जॉस्ट अपग्रेड/बदलवाने के बाद आप इसके कागज फिर से आरटीओ कार्यालय में जमा करेंगे, जहां बाइक में लगे एग्जॉस्ट की जानकारी होगी।

बिना अनुमति बदलाव करवाने पर हो सकती है ये समस्या 

अगर आप बिना अनुमति बाइक एग्जॉस्ट या बाइक में अन्य किसी तरह का बदलाव करते हैं, तो आपको नये व्हीकल एक्ट के तहत 5 हजार का जुर्माना होने के साथ ही वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है।

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