सुप्रीम कोर्ट से गूगल को तगड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- 7 दिन में जुर्माने का 10 फीसदी करें जमा


Google vs CCI Supreme Court : दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) को आज फिर तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गूगल पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के जुर्माने के फैसले को सही ठहराया है. कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के गूगल द्वारा 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया है. कोर्ट ने गूगल की याचिका को ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया है. साथ ही कोर्ट ने 31 मार्च 2023 तक मामले का फैसला करने को कहा है. 

जुर्माने का 10 फीसदी जमा करें गूगल 

सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश का पालन करने के लिए गूगल इंडिया को एक सप्ताह यानि सिर्फ 7 दिन का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा (Justice PS Narasimha) और जे बी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) की पीठ ने अमेरिकी फर्म गूगल को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा लगाए गए जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने के लिए 7 दिन का समय दिया है.

क्या है मामला

सीसीआई ने पिछले साल अक्टूबर 2022 में गूगल पर प्रतिस्पर्धा को चोट पहुंचाने के आरोप का दोषी बताते हुए उस पर करीब 2,200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. मालूम हो कि इसमें से 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना 97 प्रतिशत मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली एंड्रॉयड सिस्टम में दुरुपयोग करने के लिए लगाया गया था. वहीं, 936 करोड़ रुपये का जुर्माना प्ले स्टोर से जुड़ी नीतियों को लेकर लगाया गया है.

नहीं मिल रही राहत 

इससे पहले गूगल ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील की. लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली है. जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने 4 जनवरी को CCI के आदेश पर स्थगन देने से इनकार कर दिया था. ट्रिब्यूनल का कहना था कि यह अपील आदेश आने के 2 महीने बाद 20 दिसंबर को की गई है. 

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याचिका में गूगल ने क्या कहा 

वही गूगल ने अपनी याचिका में कहा कि CCI का आदेश 19 जनवरी, 2023 से प्रभावी होने वाला है और उसने इसके 1 महीने पहले एनसीएलएटी में अपील कर दी थी. साथ ही कहा कि अपील के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उसे दंडित नहीं किया जाए.

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