नीरज कुमार
बेगूसराय. बिहार में आम आदमी की क्या कहें, अपराधियों को सज़ा सुनाने वाले जज भी महफूज नहीं हैं. बेगूसराय के सीजेएम को डाक के मार्फत (माध्यम से) मौत का पैगाम भेजा है. उन्हें यह धमकी बीते 22 नवंबर को डाक के द्वारा दी गई है. बताया जा रहा है कि सीजेएम को यह धमकी आपराधिक मामले की सुनवाई करने के कारण मिली है. मिली जानकारी के अनुसार पैगाम भेजने वाले आरोपी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. जज की इस कार्रवाई से गुस्साये आरोपी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी है.
बेगूसराय जिला न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करने पर बेगूसराय जिला न्यायालय के सीजेएम को जान से मारने की धमकी मिली है. इस घटना को लेकर सीजेएम के जीआर पेशकार नागेश मोहन सिन्हा के द्वारा नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. नागेश मोहन के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसके आधार पर नगर थाना में कांड संख्या 740/ 2022 के रूप में केस दर्ज की गई है और मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 148, 353, 506 के तहत दर्ज कराई गई है.
22 नवंबर को डाक से मिला था धमकी भरा खत
इस केस के सूचक नागेश मोहन सिन्हा ने दर्ज प्राथमिकी को लेकर बताया कि 22 नवंबर, 2022 को डाक के माध्यम से कार्यालय में एक लिफाफा प्राप्त हुआ था. इसमें एक पत्र के माध्यम से शालिग्राम कनौजिया, पिता राम आशीष दास के द्वारा बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूम्पा कुमारी को गैर जमानती वारंट जारी करने पर जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला. इस संबंध में मैडम के द्वारा पुलिस अधीक्षक (एसपी) को सूचित किया गया है.
प्राथमिकी में आरोपी का न तो पता और न ही अपराध की चर्चा
वहीं, पूरे मामले को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व महासचिव अमरेंद्र कुमार ने न्यूज़ 18 लोकल से बातचीत में कहा कि केस दर्ज कराने के बाद नगर थाना इस मामले की अनुसंधान में जुट गया है. हालांकि इस प्राथमिकी में आरोपी शालिग्राम कनौजिया का पता नहीं दिया गया है और न ही उस मामले के बारे में बताया गया है जिसमें गैर जमानती वारंट जारी करने की चर्चा की गई है.
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FIRST PUBLISHED : December 12, 2022, 13:46 IST