पायलटों की याचिका पर कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगी: अकासा ने बिना नोटिस नौकरी छोड़ने पर केस किया था, इसे पायलटों ने चुनौती दी थी


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मुंबई3 मिनट पहले

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को अकासा एयरलाइन के पायलटों की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका में अकासा एयर की ओर से उनके खिलाफ दायर मुकदमे को चुनौती दी गई थी। आदेश से यह तय होगा कि अकासा के पास हाईकोर्ट में मामला आगे बढ़ाने की अनुमति है या नहीं। कोर्ट बुधवार को अपना आदेश सुनाएगी।

अकासा ने उन पायलटों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिन्होंने अपने अनुबंध के अनुसार आवश्यक नोटिस पूरा किए बिना एयरलाइन छोड़ दी थी। एयरलाइन ने दावा किया कि यह न केवल अनुबंध का उल्लंघन है बल्कि सिविल एविएशन रूल्स का भी उल्लंघन है। पायलटों को किसी भी एयरलाइन को छोड़ने से पहले कम से कम छह महीने का नोटिस देना होता है।

केस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं
हालांकि, पायलटों ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट इस विवाद से निपटने के लिए सही अदालत नहीं है क्योंकि अनुबंध अदालत के अधिकार क्षेत्र में निष्पादित नहीं किया गया था। अकासा ने इन पायलटों से अनुबंध के उल्लंघन के लिए 18 लाख रुपए और अचानक इस्तीफे के कारण हुए फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज के लिए 21 करोड़ रुपए की मांग की है।

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