हाइलाइट्स
दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में एक महिला पर पांच दिनों के भीतर दो बार हमला किया गया.
इन वारदातों को उन लोगों ने अंजाम दिया, जो नहीं चाहते थे कि महिला पालतू या स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाए.
पुलिस ने इन मामलों में महिला के 2 पड़ोसियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया.
नई दिल्ली. दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में केवल स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने के कारण एक महिला पर पांच दिनों के भीतर दो बार हमला किया गया, छेड़छाड़ (molestation) की गई और धमकी दी गई. इन सभी वारदातों को उन लोगों ने अंजाम दिया, जो नहीं चाहते थे कि वह पालतू या स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाए. बहरहाल पुलिस ने इन मामलों में महिला के 2 पड़ोसियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया. जबकि पहली घटना के संबंध में एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया. पुलिस अब उन दो लोगों की तलाश कर रही है, जिन्होंने शुक्रवार को महिला पर हमला किया और पिछले मामले में अदालत में पेश न होने की धमकी दी थी. महिला के दो पड़ोसियों ईरान और इमरान को भी गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया था. बाद में उन्हें जमानत दे दी गई. उनके और महिला के बीच विवाद इलाके में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने को लेकर हुआ था.
हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर (द्वारका) हर्षवर्धन मंडावा (Harsha Vardhan Mandava) ने कहा कि 22 जनवरी को मारपीट, गलत तरीके से रोकने, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और धमकी देने का एक मामला दर्ज किया गया था. तब महिला ने आरोप लगाया कि उसे मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों ने रोका और धमकी दी. उन लोगों ने धमकाया कि वो इलाके में स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने के मुद्दे पर वह अपने दो पड़ोसियों- ईरान और इमरान- से नहीं लड़ेंगी. मामले की जांच के दौरान संदिग्धों की पहचान शिवम, दिलीप उर्फ काले और एक नाबालिग लड़के के रूप में हुई. शिवम को घटना के एक दिन बाद 23 जनवरी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था और नाबालिग को हिरासत में लिया गया था. जबकि दिलीप अभी फरार है.
अब महिला ने फिर एक शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि शुक्रवार (27 जनवरी) को जब वह अपने कुत्ते को अपने घर के पास टहला रही थी, तो मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसे पिछले मामले में अदालत में गवाही नहीं देने की धमकी दी. डीसीपी मंडावा ने कहा कि डॉक्टर ने बताया कि ये चोटें हल्की हैं. भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 195ए, 506 और 34 के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है. मंडावा ने कहा कि दोनों घटनाओं में कोई सांप्रदायिक एंगल शामिल नहीं था.
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FIRST PUBLISHED : January 28, 2023, 08:54 IST