ट्यूशन टीचर के छोटे भाई ने तीन साल की बच्ची से किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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Noida Crime:  यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाली पॉक्सो (POCSO) अदालत ने दादरी, गौतमबुद्ध नगर में 2020 में तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. घटना के वक्त आरोपी की उम्र 16 साल थी. किशोर न्याय बोर्ड (JJB) की सिफारिश पर नाबालिग पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया गया था. एडिशनल सेशन जज (पॉक्सो 2) चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने 28 जनवरी को किशोर को बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया. 

बाद में 8 फरवरी को, जज ने युवक को 20 साल के सश्रम कारावास और 40,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. युवक ने तीन साल की पीड़िता का बलात्कार किया था. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जेपी भाटी ने कहा कि किशोर ने न केवल अत्यंत जघन्य प्रकृति का सामाजिक अपराध किया है, बल्कि ऐसा अपराध भी किया है जो समाज के लिए शर्म की बात है और आपसी विश्वास और विश्वास को धूमिल करता है. घटना 3 जून, 2020 को हुई थी. पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच उनकी तीन साल की बेटी अपने पड़ोसी के घर ट्यूशन पढ़ने गई थी.

ट्यूशन टीचर का छोटे भाई ने की घिनौनी हरकत
पीड़िता के पिता ने कहा कि मेरी बेटी, नर्सरी में पढ़ती है, रोजाना पड़ोसी के घर ट्यूशन जाती थी. 3 जून को जब मेरी बेटी घर आई तो उसने मेरी पत्नी को बताया कि उसके ट्यूशन टीचर का छोटा भाई उसे छत पर ले गया जहां उसने उसका यौन उत्पीड़न किया. पुलिस को घटना की सूचना देने के बाद बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की संबंधित धाराओं के तहत दादरी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई. 

स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जेपी भाटी ने कहा ने कहा कि अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम. 16 साल के लड़के को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था और ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया था. जेजेबी ने 13 जुलाई को संदिग्ध को किशोर घोषित किया. बाद में 5 सितंबर को, प्रारंभिक निर्धारण के बाद, उसे वयस्क के रूप में पेश करने की सिफारिश की गई और एक रिपोर्ट पोक्सो अदालत को भेजी गई, जिसके बाद नाबालिग पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया गया.

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