ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए सिर्फ 5 दिन: बेसिक सैलरी 50 हजार हो तो तीन गुना से ज्यादा बढ़ सकती है पेंशन


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नई दिल्ली12 मिनट पहले

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कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) से ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन पांच दिन में करना होगा। 3 मार्च के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। पर अब भी कुछ लोग असमंजस में हैं कि ये विकल्प चुनना चाहिए या नहीं। कुछ को ये भी स्पष्ट नहीं है कि वे इसके पात्र हैं या नहीं। आइए ये उलझन दूर करते हैं…

किस हद तक बढ़ेगी पेंशन?
मान लीजिए कि रिटायर होते वक्त आपकी कुल नौकरी 33 साल और आखिरी बेसिक सैलरी 50 हजार रुपए रही। ऐसे में मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15 हजार रुपए की बेसिक सैलरी पर होगी। इस तरह (33 साल+2= 35/70×15,000) फॉर्मूले के हिसाब से आपको 7,500 रुपए पेंशन मिलेगी। मौजूदा व्यवस्था में ये अधिकतम पेंशन है। लेकिन यदि आपने ज्यादा पेंशन का विकल्प चुना तो आखिरी बेसिक सैलरी के हिसाब से (33 साल+2= 35/70×50,000) 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी।

ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए पहले के कम योगदान की भरपाई कैसे होगी?
इस मामले में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ऊंची पेंशन के लिए सिर्फ अभी से रिटायर होने तक ही ज्यादा योगदान की जरूरत नहीं होगी। ये विकल्प अपनाने वाले कर्मचारियों को पिछले वर्षों के लिए भी अतिरिक्त योगदान करना होगा। ये अतिरिक्त योगदान उस समय से लागू होगा, जब वास्तविक वेतन 5,000 और 6,500 रुपए की नोटिफाइड लिमिट से ज्यादा हो गया था।

जिन कर्मचारियों के ईफीएफ खाते में पर्याप्त रकम होगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले के कम योगदान की भरपाई उनके ईपीएफ बैलेंस से हो जाएगी। लेकिन, निकासी या अन्य वजहों से जिनके ईपीएफ खाते में जरूरत भर रकम नहीं है, उन्हें जेब से इसकी भरपाई करनी होगी।

1 सितंबर 2014 तक ईपीएफ में योगदान न करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं?

तीन परिस्थितियों में ऐसे लोग भी आवेदन कर सकते हैं:

  1. ऐसे संगठन में काम करने वाले कर्मचारी जो ईपीएफ एक्ट के तहत कवर्ड नहीं था।
  2. ऐसे कर्मचारी जो नौकरी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ईपीएफ या ईपीएस या दोनों से पैसे नहीं निकाले थे।
  3. ऐसे कर्मचारी जिन्होंने ईपीएफ अकांउट तो बंद कर दिया था, लेकिन ईपीएस अकाउंट बंद नहीं कर पाए थे। ऐसा तब होता है, जब कोई कर्मचारी 10 साल से ज्यादा समय तक लगातार ईपीएफ अकाउंट जारी रखता है। ऐसे में वो ईपीएस से एकमुश्त रकम नहीं निकाल सकता। ऐसे लोग 58 साल की उम्र के बाद पेंशन पाने के हकदार होते हैं।

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